मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध
अस्पतालों और जिला अस्पतालों में भी जन्म लेने वाले बच्चों के लिए 21 दिवस के अन्दर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे है। वहीं स्थानीय निकाय भी जन्म प्रमाण पत्र जारी करती है, इसके लिए यहां अलग से अधिकारी और
कर्मचारी नियुक्त है।
अस्पतालों और जिला अस्पतालों में भी जन्म लेने वाले बच्चों के लिए 21 दिवस के अन्दर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे है। वहीं स्थानीय निकाय भी जन्म प्रमाण पत्र जारी करती है, इसके लिए यहां अलग से अधिकारी और
कर्मचारी नियुक्त है।
ऐसे करें आवेदन – जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकाय, पंचायत समिति और अधिकृत सरकारी अस्पतालों में आवेदन करना होता है। निकायों में यह आवेदन प्रिंटेड रूप में उपलब्ध है। प्रार्थी चाहे तो सादे कागज पर भी आवेदन कर सकता है। आवेदन में आवेदक का नाम, बच्चे का जन्म स्थान, दिनांक, अस्पताल अथवा घर, माता-पिता का नाम आदि की जानकारी देनी होती है। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करवाना होता है। अस्पताल में जन्में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज में बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड की फोटो प्रति आवेदन फार्म केसाथ संलग्न करनी होगी।
घर पर हो जन्म तो- यदि किसी बच्चे अथवा व्यक्ति का जन्म घर पर हुआ हो तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित आवेदन भरने और निर्धारित शुल्क जमा करवाना होता है। साथ ही आवश्यक दस्तावेज में क्षेत्र के पार्षद अथवा निगम कर्मचारी अथवा
राजपत्रित अधिकारी की वैरिफिकेशन रिपोर्ट भी करवानी होती है। माता अथवा पिता का आधार कार्ड।
राजपत्रित अधिकारी की वैरिफिकेशन रिपोर्ट भी करवानी होती है। माता अथवा पिता का आधार कार्ड।
अगर बच्चे की आयु ३० दिन से अधिक और ३६५ दिन के बीच हो तो – आवेदन फार्म, निर्धारित शुल्क के साथ माता अथवा पिता को शपथ पत्र देना होगा। यह नोटेरी अटेस्टेड होना चाहिए। माता अथवा पिता का आधार कार्ड।
अगर बच्चे के जन्म को एक साल से अधिक हो गया हो तो – आवेदन फार्म, निर्धारित शुल्क, आवेदन पत्र के साथ आवश्ययक दस्तावेज में आज्ञापत्र (तहसीलदार, अतिरिक्त जिला कलक्टर जो भी अधिकृत हो का ) नोट ड्यूस, माता
अथवा पिता का आधार कार्ड।
अथवा पिता का आधार कार्ड।
आवेदन शुल्क – जन्म प्रमाण पत्र के लिए प्रति कॉपी दस रुपए शुल्क निर्धारित है। विलम्ब से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क भी देय है। आवेदन की भाषा –
प्रमाण पत्र चाहने वाले माता-पिता हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषा में भर सकते है।