इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निर्णय किया कि स्कूलों में शिकायत पेटिका लगाकर ग्रामस्तर पर बाल संरक्षण समिति के स्तर पर इनका निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक मुकेश कुमार शर्मा ने प्रदेश के सभी माध्यमिक डीईओ (मुख्यालय) को आदेश जारी किया है। उपनिदेशक ने कहा कि सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में बच्चों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शिकायत पेटिका लगाने की जरूरत है। यह एेसी जगह लगाई जाए, जहां छात्र पहुंच सकें। इसे १५ दिन में एक बार खोला जाए। इस पेटिका को पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति के सामने ही खोला जाएगा। इस पेटिका पर अधिकारियों के मोबाइल नंबर आदि अंकित होंगे।
इनको कर सकते हैं शिकायत स्कूली विद्यार्थी शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। इनमें राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति व ब्लॉक-जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं।