गरीब को बांटे जाने वाले नीले केरोसिन में उपभोक्ता को जीएसटी का भार भी वहन करना होगा। बढ़ी कीमतों में राज्य सरकार ने जीएसटी को शामिल किया है। टैक्स बकायादारों पर गिरेगी गाज
नगरीय विकास कर की वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई का मानस बना लिया है। शहर में पांच लाख रुपए से अधिक यू डी टैक्स बकायादार जिनको कुर्की पूर्व अंतिम नोटिस दिया जा चुके हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को निगम आयुक्त निकया गोहाएन ने नगरीय विकास कर एवं गृहकर समीक्षा की बैठक में यू डी टैक्स बकायादारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों व निरीक्षकों को दिए।
निगम आयुक्त ने बताया कि स्वाय शासन विभाग की ओर से 31 मार्च 2018 तक बकाया नगरीय विकास कर एवं गृहकर जमा करवाने पर नियमानुसार छूट दी गई है। इसमें सम्पूर्ण बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत छूट एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट देय होगी। सम्पूर्ण नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति में शत प्रतिशत छूट देय होगी।