scriptनाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का कारावास | Ten years imprisonment for accused of raping a minor | Patrika News
बीकानेर

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

आठ साल पुराने नाबालिग के साथ दुष्कर्म में अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई गई है। दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

बीकानेरFeb 03, 2021 / 12:28 am

Jai Prakash Gahlot

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

बीकानेर। आठ साल पुराने नाबालिग के साथ दुष्कर्म में अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई गई है। दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार जामसर थाना क्षेत्र में वर्ष २०१३ में अभियुक्त मोहम्मद हुसैन पुत्र हसन खां ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई थी। बाद में आरोपी ने गोलियां देकर गर्भपात करवा दिया। इससे पीडि़ता बीमार हो गई। इस संबंध में पीडि़ता की ओर से जामसर थाने में परिवाद देकर मामला दर्ज कराया गया।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष सहू के अनुसार अभियुक्त भरुखीरा निवासी मोहम्मद हुसैन को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ में आरोपी को दस साल का कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 450 में सात वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए।

यह है मामला
मई, 2013 में जामसर थाना में नाबालिग पीडि़ता की ओर से परिवाद दिया गया था जिसमें उसने कहा था कि उसकी मां का देहान्त हो चुका था। उसके पिता, भाई व अन्य परिजन परिवार में किसी की मौत होने पर बीकानेर गए हुए थे। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिगा ने विरोध किया तो आरोपी मोहम्मद हुसैन ने उसे शादी करने का झांसा दिया। साथ ही पीडि़ता को इस बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। दुष्कर्म के बाद नाबालिगा गर्भवती हो गई। बाद में आरोपी ने उसे गोलियां देकर गर्भपात कराया।

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