कंपनी और बैंक को तुरंत करें ई-मेल, रोकें फ्रॉड
फोन करने वाले व्यक्ति द्वारा संबंधित व्यक्ति के खाते की राशि दूसरे खाते
में ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अमूमन ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है।
बिलासपुर. एटीएम फ्रॉड की शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर संबंधित कंपनी और बैंक को ईमेल करके लोगों का पैसा वापस दिलाया जा सकता है। शिकायत पर त्वरित सूचना देने से ही लोगों का पैसा वापस मिल सकता है। यह जानकारी एसपी मयंक श्रीवास्तव ने मंगलवार को बिलासागुड़ी में आयोजित वैज्ञानिक विवेचना की कार्यशाला में राजपत्रित अधिकारियों व थानेदारों को दी। एसपी ने थानेदारों और विवेचकों को बताया कि एटीएम फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आमतौर पर दूसरे राज्य से फोन कॉल के जरिए लोगों से उनके एटीएम कार्ड का 15 डिजिट नंबर, पिनकोड नंबर और खाता नंबर की जानकारी लेने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग करता है।
फोन करने वाले व्यक्ति द्वारा संबंधित व्यक्ति के खाते की राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अमूमन ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। इससे 24 या 48 घंटे में संबंधित खाते से राशि का भुगतान कंपनी को होता है। भुगतान में समय लगने का फायदा पुलिस उठा सकती है।
इससे ठगी का शिकार होने के पहले लोगों के पैसे बचाए जा सकते हैं। एसपी ने कहा, कि एटीएम फ्रॉड की शिकायत मिलते ही विवेचकों को पहले शिकायत का हवाला देते हुए संबंधित बैक के अधिकारी व कंपनी को ईमेल करना पड़ेगा। संबंधित कंपनी को फ्राड की जानकारी देकर भुगतान पर रोक लगाने के आवेदन करते ही संबंधित कंपनियां सामान का भुगतान रोकने के साथ-साथ ठगी करने वाले व्यक्ति को आर्डर पर डिलवरी नहीं करेंगी। इससे ठगी का शिकार होने से पहले ही व्यक्ति के पैसे उसी के खाते में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। बैठक में जिले के राजपत्रित अधिकारी, सभी थानेदार और विवेचक उपस्थित थे।