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बिलासपुर में लॉकडाउन इस तारीख तक बढ़ा, जानें क्या रहेगा खुलेगा, क्या बंद

Bilaspur Lockdown News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कंटेनमेन्ट की अवधि अब 15 मई की रात्रि 12 मई तक बढ़ा दी गई है।

बिलासपुरMay 05, 2021 / 09:54 pm

Ashish Gupta

Lockdown rules in Bilaspur Chhattisgarh

बिलासपुर में लॉकडाउन इस तारीख तक बढ़ा, जानें क्या रहेगा खुलेगा, क्या बंद

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कंटेनमेंट की अवधि अब 15 मई की रात्रि 12 मई तक बढ़ा दी गई है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने आदेश जारी किया। सम्पूर्ण जिले में 15 मई की रात 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रहेगा। पूर्व में सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 मई की सुबह 6 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित कर जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया गया है।
इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल, डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे।

दुकानें बंद पर लोडिंग-अलोडिंग में छूट
सभी प्रकार की मण्डियां तथा थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं एवं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने गोडाउन में लोडिंग,अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रात: 7 बजे तक दी गई है।

इनकी होम डिलीवरी
फल, सब्जी, अण्डा,पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी गई है। यह डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स,ठेले वाले, पिकअप, मिनीट्रक,अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता के लिए दुकानें खोले बिना किराना दुकानदार आसपास के क्षेत्र में स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी कर सकेंगे।

ऑनलाईन पार्सल रात 8 बजे तक
होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। किन्तु ग्राहकों के लिए इन हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे प्रतिबंधित रहेगा।

दूध वितरण सुबह 9 बजे तक
दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण प्रात: 7 बजे से प्रात: 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार न्यूज पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों के वितरण के लिए प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

पेट शॉप एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में पशुचारे के लोडिंग-अनलोडिंग के लिए परिवहन की अनुमति भी होगी।

प्रतिबंध से मुक्त
मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु गौण उपज से संबंधित संग्रहण, वितरण, भंडारण व परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

ये बंद रहेंगे
सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक,सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है।

कार्यालय बंद रहेंगे
जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय,शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। टेलीकॉम,पोस्टल सेवाएंए रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य,खाद्य सामग्री के थोक परिवहन,धान मीलिंग परिवहन,उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी ।

खाद, बीज दुकानें 2 बजे खुलेंगे
बैंक एवं पोस्ट ऑफीस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे। कृषि से संबंधित खाद, उर्वरक,कीटनाशक, बीज विनर्माण, वितरण एवं विक्रय कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पयेर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों को प्रात: 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में इनके लोडिंग-अनलोडिंग परिवहन की अनुमति भी होगी।

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