केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान में प्रचलित आरक्षण को छोडकऱ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा ।
इनको मिलेगा आरक्षण का लाभ
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों आरक्षण देने का आधार तय किया गया है। इनमें पांच एकड़ तक कृषि भूमि वाले इस श्रेणी में आएंगे । नगर निगम , नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में एक हजार स्क्वेयर फीट तक आवासीय मकान , एक सौ स्क्वेयर फीट तक प्लाट , दो सौ स्क्वेयर फीट तक आवासीय प्लाट है, वे ही इसके पात्र हो सकेंगे ।
तहसीलदार से नीचे के अधिकारी प्रमाण पत्र नहीं दे सकेंगे
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार से नीचे के अधिकारियों को नहीं दिया गया है। जो अधिकारी यह प्रमाण पत्र बना सकेंगे इनमें जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर , अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ,एसडीएम , तहसीलदार शामिल है।
शासन के निर्देशों का पालन होगा
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए है। इस दिशा-निर्देश के अनुरूप आरक्षण प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे ।
डॉ. संजय अलंग, कलेक्टर ,बिलासपुर
तहसीलदार अधिकृत
बिलासपुर तहसील में आर्थिक आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। तहसीलदार ऐसे आवेदनों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करेंगे ।
कीर्तिमान सिंह राठौर, एसडीएम,बिलासपुर