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लखीमपुर मामले पर मायावती का योगी सरकार पर हमला, कहा- UP में अपराध बेखौफ बदायूं के कोर्ट में दायर की गई थी याचिका बता दें कि पिछले दिनों ही अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल समेत पांच अन्य पक्षकारों की तरफ से सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं के कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि यहां मौजूद जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव महाराज का मंदिर है। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मुकदमे को सुनवाई के लिए दर्ज करना है या नहीं इसके लिए 2 सितंबर को मामले में सुनवाई की थी। जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन विजय कुमार गुप्ता ने नीलकंठ महादेव मंदिर पक्षकारों की ओर से दायर याचिका को नियमानुसार दर्ज कर सुनवाई का आदेश पारित करते हुये इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर 15 सितंबर को मामले में सुनवाई की तारीख दी थी।
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मुस्लिमों को हाईवे पर नमाज पढ़ता देख भड़के VHP कार्यकर्ता, बीच सड़क लगवाई उठक-बैठक गजट जारी करने का आदेश हुआ था जारी वहीं अब इस मामले में हिंदू महासभा की तरफ से अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल और ज्ञानेंद्र प्रकाश पक्षकार हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता विवेक रेंडर, अरविंद परमार, डॉ. अनुराग शर्मा आदि हैं। बता दें कि जामा मस्जिद से जुड़े पक्षकारों को गजट के माध्यम से सूचित करने के लिए भी पिछले दिनों प्रक्रिया अपनाई गयी थी। जामा मस्जिद से जुड़े पक्षकारों में जिस इंतजामिया कमेटी का उल्लेख किया गया था कि उसका मुख्यालय लखनऊ है। इस कारण जामा मस्जिद से जुड़े अन्य पक्षकारों की संभावना को देखते हुए गजट जारी करने का आदेश हुआ था।