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दरअसल, जेल में बंद कैदियों में से सिर्फ कुछ ही कैदियों को वोट करने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धाराओं में कारागार में निरुद्ध व्यक्ति ही सिर्फ चुनाव में वोट डाल सकता है। कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को अधिकार से वंचित रखा गया है, जो जिला कारागार में किसी भी मामले में वांछित हो। वहीं अगर उस व्यक्ति पर सिर्फ एनएसए लगा है और वह जिला कारागार में निरुद्ध है तो उसे मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। वहीं अगर कोई जेब कतरा या चाहे कोई बड़ा अपराधी क्यों न हो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि जेल में काफी संख्या में ऐसे कैदी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में निरुद्ध हैं और उन पर अन्य कोई मामला दर्ज नहीं है। यहां बता दें कि बुलंदशहर जिला कारागार में करीब दो हजार से भी ज्यादा बंदी हैं।भाभी के हत्या के आरोपी की तबीयत बिगड़ी, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप
इस बारे में जेल अधीक्षक ने बताया कि जिला निर्वाचन विभाग को ऐसे बंदियों की जानकारी दे दी गई है और जिला निर्वाचन कार्यालय से पोस्टल बैलेट भेजने की कार्रवाई हो चुकी है। जल्द ही चारों कैदी पोस्टल बैलेट के जरिये अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर सकेंगे। इसके बाद बैलेट को जिला निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा।UP lok sabha election Result 2019 से जुड़ी ताज़ा तरीन ख़बरों, LIVE अपडेट तथा चुनाव कार्यक्रम के लिए Download करें patrika Hindi News App