लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी ज्ञापन 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 की अवधि के बीच सेवा से रिटायर हुए A, B, C, और D के लिए मूल अनुग्रह राशि 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये पा रहे हैं। अब ऐसे कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत 368 प्रतिशत से बढ़ाकर 381 प्रतिशत होगा। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि सीपीएफ लाभार्थियों को स्वीकार्य महंगाई राहत 01 जुलाई 2022 से बढ़ाई जाएगी।
पेंशन को लेकर अच्छी खबर, 15000 की लिमिट होगी खत्म! जानिए कैसे मिलेगा फायदा
सीपीएफ लाभार्थियों की इस कैटेगरी में ये लोग होंगे महंगाई राहत के हकदार-सीपीएफ लाभार्थी जो 1 जनवरी 1986 से पहले सेवा से रिटार हुए थे उनकी विधवा और पात्र बच्चे या जिनकी 1 जनवरी 1986 से पहले सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी वो ही इस संशोधित कंपनसेशन मूल्य के हकदार होंगे।
-पहले CPF लाभ पर रिटायर हुए थे, और उन्हें 654 रुपये, 659 रुपये, 703 रुपये और 965 रुपये की अनुग्रह राशि का लाभ मिल मिला है।
-यहाँ ध्यान दें कि प्रत्येक मामले में देय DR की राशि गणना करना यकृत बैंकों सहित पेंशन वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
बता दें कि रिटेल महंगाई के आंकड़ों के आधार पर डीए और डीआर को जनवरी और जुलाई में साल में दो बार संशोधित किया जाता है।