जिन पेंशनभोगियों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें भी आधार कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और 31 जनवरी तक आवेदन की पावती रसीद देकर यह सूचित करना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है।
ऐसे पेंशनभोगी उनका आधार कार्ड बनने तक नियोक्ता या ईपीएफओ के फील्ड अधिकारी द्वारा यूनीक अकाउंट नंबर के साथ जारी पहचान पत्र, आधार आवेदन की प्राप्त रसीद या किसी अन्य मान्य पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिखाकर पेंशन लेना जारी रख सकते हैं।
किसी गजेटेड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो युक्त प्रमाणपत्र भी इस उद्देश्य के लिए मान्य प्रमाणपत्र होंगे। ईपीएफओ को निर्देश दिया कि यदि किसी प्रखंड, तहसील या ताल्लुक में आधार पंजीकरण केंद्र नहीं है तो वह सुविधाजनक स्थानों पर इसके लिए व्यवस्था करे।
साथ ही कहा गया है कि वह आधार कार्ड की इस अनिवार्यता की मीडिया तथा अन्य माध्यमों से प्रचार करे और उन पेंशनभोगियों को उनके निकटस्थ आधार पंजीकरण केंद्र के बारे में बतायें जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है।