केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि जिन लोगों पास एक जुलाई तक आधार कार्ड नहीं है उन्हें आयकर रिटर्न फाइल करते हुए आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर देना होगा। साथ ही नए लोगों को पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म में आधार कार्ड का उल्लेख करना होगा, इससे दोनों को पैन कार्ड बनाने के समय जोड़ा जा सकेगा।
सीबीडीटी का यह भी कहना है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और जो इसे तुरंत बनवाना नहीं चाहते हैं, उनके पैन कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम में डाले गए नए प्रावधान यानी पैन को आधार से जोडऩे की अनिवार्य शर्त को बरकरार रखा है। आधार कार्ड को पैन से जोड़े जाने के अनिवार्य नियम को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों के पास यूनीक आईडी (आधार कार्ड) है उन्हें इसे पैन कार्ड के साथ लिंक करना ही होगा।
लेकिन ऐसा करने के लिए उन लोगों पर जोर नहीं दिया जा सकता है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। इस प्रावधान को केंद्र सरकार का भी साथ मिला है।