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RBI ने बदले चेक से पेमेंट करने का नियम, छोटी सी गलती पर देना पड़ेगा भारी जुर्माना

केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) ने चेक से भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आरआईबी के नए बैंकिग नियमों के अनुसार जरा सी लापरवाही की वजह से आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है।
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नई दिल्ली। अगर आप चेक से पैसे का भुगतान करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) ने चेक से भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव इसी महीने से लागू हो गया है। आप चेक के जरिए पेमेंट करने जा रहे है तो अब थोड़ा संभलकर रहिएगा। आरआईबी के नए बैंकिग नियमों के अनुसार जरा सी लापरवाही की वजह से आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। आइए जातने है आरबीआई के नए नियम क्या है और इसका आपके पर कितना असर पड़ेगा।

बैंक अकाउंट में प्रयाप्त पैसे करना जरूरी
पहले चेक को क्लियर होने में 2 दिन का समय लगता था। इस नियम के बाद अब 2 दिन का समय नहीं लगेगा। यानी आपके चेक डालते ही तुरंत ही वो अमाउंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आपको अपने बैंक अकाउंट में प्रयाप्त पैसा रखना बहुत जरूरी हो गया है। आप यह सोचकर चेक देते है कि कल तक बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे और चेक क्लियर हो जाएगा। अब आपके लिए यह महंगा साबित हो सकता है। बैंक में प्रयाप्त पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो जाता है कि आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है।

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छुट्टी के दिन भी क्लियर होगा चेक
आरबीआई के नए नियमों में छुट्टी के दिन भी चेक क्लियर होने के नियम भी शामिल हैं। अब रविवार या अन्य छुट्टियों के दिन भी चेक क्लियर होगा और संबंधित व्यक्ति को उससे पेमेंट हो सकेगा। ऐसे में अगर आपके चेक से पेमेंट के दौरान खाते में मिनिमम अमाउंट नहीं रहा तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले चेक जारी करते समय शनिवार या रविवार को चेक क्लियर नहीं होते थे।

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rbi ने बदले NACH के नियम
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इसी साल जून में द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान कहा था कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) की सुविधा अब सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध रहेगी। 1 अगस्त से ये नए नियम लागू हो चुके हैं। यानी अब छुट्टी के दिन भी बड़ी संख्या चेक क्लियर हो रहा है। ऐसे में छोटी सी भी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं।