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आपके लिए खुशखबरी: अब इन गहनों पर नहीं लगेगा जीएसटी, जानें पूरा मामला

पुरानी ज्वेलरी के बदले नई ज्वेलरी लेने पर मेकिंग चार्ज पर जीएसटी देना होगा। मेकिंग चार्ज पर जीएसटी की दर 18 फीसदी रखी गई है।

Jul 15, 2017 / 05:30 pm

पुनीत कुमार

पुराने गहनों की खरीद-बिक्री पर जीएसटी को लेकर मोदी सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए है कि इन गहनों पर किसी भी तरह का कोई जीएसटी कानून लागू नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर कहा है कि पुराने गहनों बेचने पर लोगों को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।
राजस्व विभाग ने हाल ही में लिए फैसले में कहा है कि लोगों द्वारा पुराने गहनों और पुराने वाहनों की बिक्री पर वस्तु एवं सेवा कर (त्रस्ञ्ज) नहीं लगेगा। साथ ही इस तरह की बिक्री किसी कारोबारी मकसद से नहीं की जाती है। गौरतलब है कि हाल में ही मोदी सरकार के राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि पुराने गहनों या सोना आदि बेचने पर अर्जित राशि पर 3 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक पुराने गहने बेचने पर जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि अगर कोई ज्वेलर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे पुरानी ज्वेलरी पर जीएसटी देना पड़ेगा। ज्वेलर जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसे पुरानी ज्वेलरी बेचने पर 3 फीसदी जीएसटी देना होगा। 
ध्यान हो कि 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी कानून लागू हो गया है। इसके साथ ही कई चीजों के लेन-देन नए जीएसटी के मुताबिक शुरु हो गया है। ऐसे में पुराने गहनों को लेकर राजस्व विभाग ने अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट किया है। तो वहीं पुरानी ज्वेलरी के बदले नई ज्वेलरी लेने पर मेकिंग चार्ज पर जीएसटी देना होगा। मेकिंग चार्ज पर जीएसटी की दर 18 फीसदी रखी गई है। 

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