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RBI का नया नियम, अब पेमेंट हुआ फेल तो बैंक आपको रोज देगा 100 रुपए का जुर्माना

पेमेंट पर RBI का नया नियम
बैंकों को देना होगा जुर्माना
हर दिन देने होंगे 100 रुपए

Sep 21, 2019 / 04:44 pm

manish ranjan

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नई दिल्ली। बैंकिंग ट्राजैक्शन करते वक्त अक्सर कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि आप अगर कोई पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो वो फेल हो जाता है। लेकिन आपके खाते से पैसे कट चुके होते हैं। इसे लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक ने नया नियम जारी किया है।
ये है RBI का नया नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के मुताबिक अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो फेल हो जाता और आपके खाते से कटा हुआ पैसा एक दिन के अंदर खाते में वापस नही आता है तो बैंक को ग्राहकों को हर रोज के हिसाब से 100 रुपए का जुर्माना देना होगा।
सर्रकुलर जारी कर दिया आदेश

RBI ने इस नियम से को बताने के लिए बकायदा सर्रकुलर जारी किया गया है। जिसमें साफ कहा गया है कि नियम तोड़ने पर बैंक और पेमेंट वॉलेट कंपनियों को जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि यह नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS), ई-वॉलिट्स, कार्ड-टू-कार्ड पेमेंट और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) पर लागू होगा। आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि वित्तीय मुआवजे की बात हो ग्राहक के खाते में जल्द से जल्द पैसे पहुंच जाने चाहिए और उनकी शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।
ऑफलाइन पर भी लागू है नया नियम

RBI का यह नया नियम केवल ऑनलाइन पेमेंट नही बल्कि ऑफलाइन पेमेंट्स पर भी लागू किया गया है। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट्स, एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल लेन-देन के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए पांच दिन का वक्त तय किया गया है। 

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