सुब्रत रॉय ने शीर्ष अदालत के समक्ष 552 करोड़ रुपए का पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी) भी जमा कराया, जिसे 15 जुलाई तक भुनाया जा सकता है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख मुकर्रर करते हुए सुब्रत रॉय को उस दिन भी अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया।
सुब्रत रॉय को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पर 600 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो जाना होगा जेल गत 21 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वह एंबी वैली को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर देगा।
सुब्रत रॉय को SC ने दिया बड़ा झटका: अब ऐंबी वैली के नीलामी के दिए आदेश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति रंजन गोगई की पीठ ने गत 17 अप्रेल को हुई सुनवाई को सहारा समूह की पुणे स्थित एम्बी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था और सुब्रत रॉय को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
सहारा समूह सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फिर जाना होगा जेल न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए सुब्रत रॉय अदालत के समक्ष पेश हुए। पीठ ने कहा कि यदि सुनवाई की अगली तारीख तक 1500 करोड़ रुपए सेबी के खाते में नहीं आए तो सुब्रत रॉय को फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा।