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नया नियम, अब 18.2 का माइलेज देने वाली कारें ही बिकेंगी

2017 से देश में 18.2 किमी प्रतिलीटर अथवा इससे ज्यादा का माइलेज देने वाली कारें ही बिक सकेंगी

May 16, 2015 / 09:00 am

Anil Kumar

New car mileage guideline

New car mileage guideline

नई दिल्ली। सरकार ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने तथा व्हीकल्स से बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए फ्यूल एफिशियंसी नियम की नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत देश में अब 18.2 किमी प्रतिलीटर अथवा इससे ज्यादा का माइलेज देने वाली कारें ही बिक सकेंगी। नई गाइडलाइन साल 2017 से लागू होने जा रही है।

वर्तमान माइलेज का 15 फीसदी ज्यादा
कारों और यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए जारी की गई इस नई फ्यूल एफिशियंसी गाइडलाइन में पहले की तुलना में अब 15 फीसदी का इजाफा किया गया है। पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक कार निर्माता कंपनी अभी 18.2 किलोमीटर प्रतिलीटर से कम का माइलेज देने वाली कारें बेच रही है, लेकिन अब ऎसा नहीं होगा।

2022 से 22 किमी प्रतिलीटर
नई गाइडलाइन के मुताबिक 2017 से कारों और यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए जारी किया गया 18.2 किलोमीटर का औसत माइलेज केवल 2022 तक ही रहेगा। इसके बाद 2022 से औसत माइलेज बढ़कर 22 किलोमीटर प्रतिलीटर का होगा जाएगा। हालांकि बसों और ट्रकों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है।

अन्य देशों की तर्ज पर है नया नियम
सरकार ने मोटर व्हीकल्स के लिए यह नई फ्यूल एफिशियंसी गाइडलाइन कई देशों की तर्ज पर निकाला है। यूएस, जापान, जर्मनी तथा चीन जैसे देशों में व्हीकल्स के लिए फ्यूल एफिशियंसी गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। इसी आधार पर वहां स्थित कार निर्माता कंपनियां अपना व्हीकल बनाकर बेचती है।

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