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चंदौली: अफवाह फैलाने वाले तीन लोगों को पुलिस ने भेजा जेल

सैयदराजा इलाके में युवक की संदिग्ध हालत में जलकर हुई थी मौत

चंदौलीAug 01, 2019 / 08:55 pm

Akhilesh Tripathi

three arrest in rumour case

अफवाह मामले में तीन गिरफ्तार

चंदौली. सैयदराजा इलाके में युवक की संदिग्ध हालत में जलकर मौत के मामले में सोशल साइट्स पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है । पुलिस ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए तीनो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है । गिरफ्तार युवकों में एक सैयदराजा , एक शहाबगंज व एक इलिया थाना क्षेत्र का निवासी है ।

सैयदराजा थाना क्षेत्र वार्ड नं-12 निवासी युवक की संदिग्ध हालत में जलने से मौत हो गई थी, बीते रविवार की शाम को युवक और परिजनो ने मीडिया में बयान दिया गया कि जय श्री राम न बोलने पर 4 लोगों ने उसको जला दिया, जबकि पुलिस की जांच में कहानी कुछ और निकली। सोमवार की शाम से ही जिले के शहाबगंज व इलिया थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने सही तथ्य जाने बिना लोगों को गलत राय देकर मामले को धार्मिक रूप देने की कोशिश की, साथ ही सोशल मीडिया पर जय श्री राम का नारा न लगाने पर युवक के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का अफवाह भी फैलाया । इन लोगों द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन पुलिस की तत्परता से इन लोगों के मंसूबे पर पानी फिर गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उन मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है।
 

पुलिस अधीक्षक ने बताया घटना के तुरंत बाद मृतक के चाचा जाहिद ने परिजनों को भड़काना शुरू कर दिया । साथ ही मामले में राम का नाम जोड़ने के लिए भड़काया । वहीं सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई की राम का नाम ना लेने पर कुछ लोगों ने जला दिया । पुलिस टीम ने कुछ लोगों को चिन्हित किया । जिसमें मृतक का चाचा जाहिद जिसने घर के साथ-साथ बनारस अस्पताल में जाकर परिजनों को भड़काने का काम किया । एक गुड्डू सोनकर इलिया थाना के जिनके द्वारा व्हाट्सएप पर यह मैसेज फैलाया गया । एक आजम शहाबगंज थाना क्षेत्र के हैं । इनके द्वारा भी सोशल मीडिया में लिखकर आपत्तिजनक चीजें फैलाई गई । मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया गया 153 ए 295 120 बी 66 आईटी एक्ट और 420 आईपीसी का । मामले में ज़ाहिद सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है ।
BY- SANTOSH JAISWAL

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