विभिन्न संंगठनों की ओर से पुलिस को इसके लिए अनुमति नहीं देने की मांग को लेकर न्यायालय में याचिका लगाई गई। याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की गई। मुख्य न्यायाधीश एपी शाही एवं न्यायाधीश सुब्रमण्यन प्रसाद की पीठ अब 18 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी। इंडियन मक्कल मंड्रम के अध्यक्ष ने यह याचिका लगाई है।
याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कई जगह आन्दोलन किए जा रहे हैं। आम जनता के बीच आन्दोलन के माध्यम से गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। कई नेता भी उत्तेजक भाषण दे रहे हैं। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति जिसकी मौत सडक़ दुर्घटना में हो गई थी लेकिन उसकी मौत सीएए के प्रदर्शन के दौरान होना बताया जा रहा है। इस तरह लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है। याचिका में कहा है कि 19 फरवरी को किए जाने वाले प्रदर्शन के लिए पुलिस को अनुमति नहीं देने के लिए पाबंद किया जाएं।