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चेन्नई

क्या मेडिकल के संबंध में कैदी को नहीं दी जा सकती पैरोल: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि क्या राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को मेडिकल के संंबंध में पैरोल नहीं दी जा सकती है।

चेन्नईAug 04, 2020 / 05:31 pm

Vishal Kesharwani

क्या मेडिकल के संबंध में कैदी को नहीं दी जा सकती पैरोल: मद्रास हाईकोर्ट

क्या मेडिकल के संबंध में कैदी को नहीं दी जा सकती पैरोल: मद्रास हाईकोर्ट


चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि क्या राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को मेडिकल के संंबंध में पैरोल नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार ने स्वयं ही सभी के रिहाई को लेकर सिफारिश की है तो इसमें देरी किस बात की हो रही है। न्यायाधीश एन. कीरुबाकरण और न्यायाधीश वी.एम. वेलुमणि की डिवीजन बेंच ने राज्य के सरकारी वकील ए. नटराजन से कहा तमिलनाडु कैबिनेट ने हत्यारों की रिहाई की सिफारिश की थी तो एक महीने के पैरोल के लिए लगाए गए आवेदन का विरोध क्यों किया जा रहा है।

 

जिसके जवाब में लोक अभियोजन ने कहा कि कोई भी कैदी तीन साल के बाद ही फिर से पैरोल पर बाहर जाने का पात्र होता है और पिछले साल ही पेरारिवलन एक महीने के पैरोल पर बाहर गया था। जिसके बाद कोर्ट ने कहा राज्य ने स्वीकार किया है कि वे बीमार है और दवाओं की जरूरत है लेकिन फिर भी उसे पैरोल नहीं दिया जा रहा है। क्या किसी कैदी के आइसीयू में पहुंचने के बाद ही उसे पैरोल दिया जाएगा? कोर्ट ने राज्य और याचिकाकर्ता को हत्या के पीछे की साजिश और शीर्ष अदालत के अंतरिम आदेशों की जांच करने वाली बहु अनुशासनात्मक निगरानी एजेंसी की वर्तमान स्थिति पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही सुनवाई को 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

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