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चेन्नई

महिला को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला मामले में एक महिला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

चेन्नईFeb 18, 2020 / 08:47 pm

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

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चेन्नई. तमिलनाडु लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला मामले में एक महिला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। सचिवालय के वित्त विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मचारी की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायाधीश एम. दंडपाणी ने कहा कि जांच काफी आगे बढ़ चुकी है।
तीन सहयोगी पहले ही गिरफ्तार

याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके तीन सहयोगी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उसे भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है इसलिए उसे अग्रिम जमानत दे दी जाएं। याचिकाकर्ता महिला ने कहा कि वह मातृत्व अवकाश पर है। उसने 23 जनवरी को ही बच्चे को जन्म दिया है।
ओवरऑल 48 वीं रैंक हासिल की

याचिका में कहा कि उसने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की ग्रुप द्वितीय की परीक्षा वर्ष 2017-18 में पास की थी। उसने ओवरऑल 48 वीं रैंक हासिल की थी। यह परीक्षा पास करने के बाद उसे सरकारी सेवा मिली।

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