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मेडिकल राशि का भुगतान करने का निर्देश

मद्रास उच्च न्यायालय (Highcourt) ने अस्पताल के इलाज का पूरा खर्च न देने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।

चेन्नईFeb 23, 2020 / 11:03 pm

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

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चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने अस्पताल के इलाज का पूरा खर्च न देने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सामान्य बीमा योजना के तहत उसकी पेंशन में से कटौती हो रही है। न्यायाधीश आनन्द वेंकटेश ने कहा कि वह इस उम्र में मेडिकल की बड़ी राशि वहन करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में वह बीमा योजना पर ही पूरी तरह से आश्रित है। न्यायालय पहले ही कई बार यह कह चुका है कि केवल किसी अन्य अस्पताल में इलाज कराने के चलते उसके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि जब कोई बीमार होता हैै तो वह यह देखने नहीं बैठेगा कि सरकार ने किन-किन अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है। ऐसे में मरीज की पहली प्राथमिकता यही रहती है कि किसी तरह जल्द ठीक हो जाएं।
अमूमन हर मामले में यह देखने में आता है कि संबंधित अधिकारी कोई न कोई कारण ढूंढने लगते हैं ताकि दावा खारिज कर सकें। या फिर वास्तविक राशि के मुकाबले कम राशि देने की कई बार पेशकश होती है। एक विकसित राज्य का आंकलन इसी आधार पर होता है कि वह वरिष्ठ नागरिकों को कितनी अहमियत देता है। यदि वह वरिष्ठ नागरिकों के इलाज में कोई कौताही बरतता है तो वह राज्य निचले पायदान पर ही कहा जाएगा।
ऐसे मानवीय आधार के मामलों को अलग तरीके से देखने की जरूरत
अदालत ने कहा कि ऐसे मानवीय आधार के मामलों को अलग तरीके से देखने की जरूरत है। सभी मामलों को एक ही तराजू में तोलकर नहीं देख सकते। अदालत यह उम्मीद करती है कि अधिकारी इस मामले में चिकित्सा क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए काम करेंगे।
ए. षणमुगम ने याचिका लगाई थी जिसमें कहा कि वित्त (पेंशन) विभाग उसे मेडिकल बिल के निपटारे में आनाकानी कर रहा है। अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उसे राशि दिलाने की मांग की। न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर शेष राशि 2.16 लाख का भुगतान किया जाएं।

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