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चेन्नई

स्थानांतरण रद्द करने को लेकर याचिका

मद्रास हाइकोर्ट (Highcourt) ने वाणिज्य कर विभाग के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि गुरुवार को पंजीयन विभाग के रजिस्ट्रार के पोस्टिंग एवं ट्रांसफर मामले की होने वाली सुनवाई के दौरान वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।

चेन्नईFeb 25, 2020 / 07:43 pm

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

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चेन्नई. मद्रास हाइकोर्ट ने वाणिज्य कर विभाग के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि गुरुवार को पंजीयन विभाग के रजिस्ट्रार के पोस्टिंग एवं ट्रांसफर मामले की होने वाली सुनवाई के दौरान वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। कुरुपु इषुथु की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम. सत्यनारायण एवं न्यायाधीश एम. हेमलता की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता विजेन्द्रन ने कहा कि कई रजिस्ट्रार लाखों-करोंड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल थे। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और उन्हें सेवानिवृत्ति भी दे दी गई।
सरकारी खजाने को आठ करोड़ की चपत

एक अधिकारी के खिलाफ 17 आरोप थे लेकिन उनका भी तबादला कर दिया गया। इनके खिलाफ भी कोई जांच तक नहीं की गई। इसके साथ ही एक रजिस्टार ने सरकारी खजाने को आठ करोड़ की चपत लगाई उसे भी सेवानिवृत्ति दे दी गई। इसके साथ ही अधिकारियों की ओर से किए गए औचक निरीक्षण का भी हवाला दिया। याचिका में मांग की कि ऐसे स्थानांतरण को रद्द किया जाएं।

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