scriptकोर्ट के आदेश के मद्देनजर राजनीतिक बैनर लगाने की दी जाएगी अनुमति | In the wake of court order, political banners will be allowed to apply | Patrika News
चेन्नई

कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राजनीतिक बैनर लगाने की दी जाएगी अनुमति

– महानगर निगम के आयुक्त ने कहा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सडक़ों की स्थिति और लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव के दौरान राजनीतिक बैनर लगाने की अनुमति दी जाएगी ताकि बैनर लगाने से सडक़ें ना टूटे और लोगों की आवाजही भी प्रभावित न हो।

चेन्नईFeb 22, 2019 / 02:27 pm

PURUSHOTTAM REDDY

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कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राजनीतिक बैनर लगाने की दी जाएगी अनुमति

चेन्नई. ग्रेटर चेन्नई कार्पोरेशन के नवनियुक्त आयुक्त जी. प्रकाश ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने के बारे में उनको फिर याद दिलाई। यह बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आयोजित की गई। प्रकाश ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सडक़ों की स्थिति और लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव के दौरान राजनीतिक बैनर लगाने की अनुमति दी जाएगी ताकि बैनर लगाने से सडक़ें ना टूटे और लोगों की आवाजही भी प्रभावित न हो। उन्होंने कहा उनका ध्यान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गैर मोटर चालित परिवहन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जिसमें महानगर के हरित आवरण के संरक्षण, सुधार और पार्कों का रखरखाव आदि मूल गतिविधियां होंगी। उल्लेखनीय है कि डी. कार्तिकेयन की जगह प्रकाश को आयुक्त बनाया गया है। अब कार्तिकेयन नगरपालिका प्रशासन का आयुक्त नियुक्त किया गया है।
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