ग्रेटर चेन्नई सीमा में lockdown में इनको अनुमति
सीएम ने जिला कलक्टरों व चेन्नई महानगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे सरकारी निर्देशों के तहत कंपनियों व औद्योगिक कारखानों को उचित अनुमतियां देकर ६ मई से इनका परिचालन शुरू कराने के उपाय करें। सरकार कोरोना संक्रमण पर निगाह रखे हुए हैं इसका असर घटने के साथ छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा।
ग्रेटर चेन्नई सीमा में lock down में इनको अनुमति,ग्रेटर चेन्नई सीमा में lock down में इनको अनुमति
ग्रेटर चेन्नई पुलिस सीमा में इनको अनुमति (कंटेनमेंट जोन को छोड़ते हुए)
– निर्माणाधीन साइट जहां मजदूर हैं को अनुमति
– सभी सरकारी व लोक उपक्रमों की अवसंरचना व सडक़ निर्माण कार्य
– सेज, निर्यातोन्मुखी इकाइयों व निर्यात इकाइयों के जिला कलक्टर व महानगर निगम आयुक्त की जांच के बाद कार्य की अनुमति। कम से कम २० कर्मचारियों सहित २५ प्रतिशत कार्मिक कर सकेंगे। कर्मचारियों का आवागमन औद्योगिक इकाइयां स्वयं करेंगी।
– आईटी और आईटी से जुड़ी सेवाओं वाली कंपनियां १० प्रतिशत (न्यूनतम २०) कर्मचारियों के साथ शुरू कर सकेंगी कार्य।
– आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानें सुबह ६ से शाम ५ बजे तक खुलेंगी।
– ई-कॉमर्स की छूट सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए होगी पूर्व निर्धारित समय के अनुसार।
– होटल व रेस्तरां सुबह ६ से रात ९ बजे तक लेकिन केवल पार्सल सेवा।
– (नाई की दुकान, स्पा, सैलून के अलावा) हार्डवेयर, सीमेंट, निर्माण सामग्री, सेनेट्रीवेयर, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोबाइल, घरेलू उपकरण, बिजली मोटर, आंखों के चश्मे व स्क्रेप की दुकानों को सुबह ११ से शाम पांच बजे तक।
– संबंधित जिला कलक्टर व निगम आयुक्त से आज्ञा के बाद पानी व बिजली के मिस्त्री, एसी मैकेनिक, बढ़ई सहित स्वरोजगार वाले सेवाकर्मी, होम केयर प्रोइवाडर्स, घरों में काम करने वाले नौकर/नौकरानी को अनुमति।
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