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चेन्नई

सातानकुलम मामला कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने का दिया निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने गुरुवार को सातानकुलम मामले की जांच कर रही सीबीआई को नोटिस जारी कर सुनवाई पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश दिया

चेन्नईFeb 26, 2021 / 04:43 pm

Vishal Kesharwani

सातानकुलम मामला कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने का दिया निर्देश

सातानकुलम मामला कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने का दिया निर्देश


मदुरै. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने गुरुवार को सातानकुलम मामले की जांच कर रही सीबीआई को नोटिस जारी कर सुनवाई पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश दिया। तुत्तुकुड़ी निवासी मृतक पी. जयराज की पत्नी जे. सेल्वरानी द्वारा दायर याचिका, जिसमें उन्होंने समयसीमा तय करने का निर्देश देने का आग्रह किया था, पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया। अपनी याचिका में सेल्वरानी ने कहा मामले के संबंध में सीबीआई ने पहले ही चार्र्जशीट दर्ज कर ली है और नवंबर 2020 में आयोग की कार्यवाही शुरू हुई थी।

 

हालांकि आरोप तय करने के लिए मदुरै के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष मामला लंबित है। वहीं आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मामले का मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर श्रीधर ने 10 दिसंबर 2020 को सीजेएम के समक्ष पेश होने के बाद किसी को कॉल कर धमकी देकर पैसे मांगे थे। इससे पहले कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने के अपने प्रयास में सफल हो मुकदमें को पूरा किया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के. मुरली शंकर ने सीबीआई को नोटिस भेज कर सुनवाई को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।

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