हालांकि आरोप तय करने के लिए मदुरै के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष मामला लंबित है। वहीं आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मामले का मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर श्रीधर ने 10 दिसंबर 2020 को सीजेएम के समक्ष पेश होने के बाद किसी को कॉल कर धमकी देकर पैसे मांगे थे। इससे पहले कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने के अपने प्रयास में सफल हो मुकदमें को पूरा किया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के. मुरली शंकर ने सीबीआई को नोटिस भेज कर सुनवाई को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।