मैरिज गार्डन सहित अन्य विवाह स्थलों की बुकिंग कराने वाले व्यक्ति के लिए जरुरी है कि वह मैरिज गार्डन एवं विवाह स्थल के आयोजनकर्ता और उनके समस्त कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण होने संबंधी जानकारी का प्रमाण देखने के बाद ही आयोजन स्थल तय करें। इसी तरह शादी में खाना बनाने वाले और अन्य तैयारियों में जिन कर्मचारियों की सेवा ली जाती है उन सभी का कोविड टीकाकरण का प्रमाण-पत्र भी देखें। यदि टीकाकरण नही कराने की जानकारी पाई जाती है तो ऐसे स्थानों पर विवाह नहीं करें। जिला प्रशासन द्वारा आकस्मिक जांच की जाएगी और जहां आयोजनकर्ता और उनके कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण होना नही पाया जाता है वहां शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शादी की रस्म में दोनों पक्षों से केवल और केवल 20-20 व्यक्ति मौजूद रह सकेंगे, इनके लिए भी जरुरी है कि इन्हें पहले कोविड टेस्ट कराना होगा और शादी में शामिल होने वाले लोगों के पास कोविड टीकाकरण कराया गया है का प्रमाण-पत्र भी रहना जरुरी होगा।