scriptअब रविवार को खुलेंगी सिर्फ दूध व दवा दुकानें | Now only milk and drug shops will open on Sunday | Patrika News
छतरपुर

अब रविवार को खुलेंगी सिर्फ दूध व दवा दुकानें

फल-सब्जी, किराना की दुकानें रहेंगी बंदकंटेनमेंट एरिया के बफर जोन में बुर्जुगों के होंगे पूल सैंपलपूल सैंपल वाले लोगों को होम क्वारंटीन रहने की होगी अनुमति

छतरपुरAug 10, 2020 / 08:58 pm

Dharmendra Singh

Elderly people will have pool samples

Elderly people will have pool samples

छतरपुर। जिले में प्रत्येक रविवार को लगाया जा रहा लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा और केवल दूध की दुकानें प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दवाइयों की दुकानें 24 घंटे खोली जा सकेंगी। इसके अलावा फल-सब्जी, किराना एवं अन्य प्रतिष्ठान पूर्णत: बंद रहेंगे। सोमवार को हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जिन इलाकों में कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं, वहां के बुजुर्गो की पूल सैंपलिंग कराई जाएगी।
डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए लोग होंगे होम क्वारंटीन
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बैठक के दौरान सर्वसहमति से निर्णय लिया कि जिले के उन क्षेत्रों एवं मोहल्लों में जहां कोरोना संक्रमण के केस अत्याधिक मात्रा में पा जा रहे हैं उन सभी जगहों पर 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की पूल सैंपलिंग कराई जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क मेें नहीं आए हैं, जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है एवं जिनकी पूल सैंपलिंग कराई गई है. उन सभी को सैंपल देने के पश्चात होम क्वारंटीन रहने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आए हैं या जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है उन्हें गोरैया रोड स्थित कोविड केयर सेंटर में संस्थागत क्वारंटीन कराया जाएगा।
कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर 7 दिन के लिए दुकान होगी सील
कलेक्टर ने बताया कि अभी भी कुछ दुकान संचालक कोरोना से बचाव हेतु दिए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि कोई भी दुकानदार कोरोना रोकथाम हेतु शासन-प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो संबंधित की दुकान 7 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी। अगर उक्त दण्ड के पश्चात भी संबंधित द्वारा दुबारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना से बचाव हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जिले में कोई भी धार्मिक कार्य-त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। बैठक में पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, विधायक राजेश प्रजापति, आलोक चतुर्वेदी, राजेश शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, एडीएम प्रेम सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र शिवहरे सहित अन्य अधिकारी एवं समिति सदस्य मौजूद रहे।
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