जिले के अधिकतर शासकीय कॉलेजों में विद्यार्थियों के उपस्थिति रजिस्टर पर ध्यान नहीं दिया जाता नियम के मुताबिक अगर किसी विद्यार्थी की उपस्थिति कॉलेज में 75 प्रतिशत से कम हैं तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यह नियम अधिकतर कॉलेज में लागू नहीं है। नियम के परवाह किए गए बगैर कॉलेज विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे देते हैं। कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर ध्यान नहीं दिए जाने से विद्यार्थियों को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग मंत्री ने इस पर चिंता जताते हुए विभिन्न उपाय करने के निर्देश दिए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग से शिक्षक-अभिभावक समिट कराने के निर्देश मिले हैं। इस संबंध में बैठक बुलाई जा रही है। नियम के मुताबिक विद्यार्थियों की कॉलेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती।