scriptCorona effect: जिले के शासकीय कार्यालय में पांच से अधिक उपस्थित हुए तो होगी कार्यवाही | Corona effect: Action will be taken if more than five attend the offic | Patrika News
छिंदवाड़ा

Corona effect: जिले के शासकीय कार्यालय में पांच से अधिक उपस्थित हुए तो होगी कार्यवाही

कलेक्टर ने धारा-144 के अंतर्गत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

छिंदवाड़ाDec 05, 2020 / 12:16 pm

ashish mishra

Corona crossed 10,000 in Bhilwara

Corona crossed 10,000 in Bhilwara

छिंदवाड़ा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिला कार्यालय(कलेक्ट्रेट) परिसर छिंदवाड़ा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम परिसर, जिला पंचायत परिसर, नगर निगम कार्यालय परिसर, जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय परिसर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय परिसर, तहसील कार्यालय परिसर, थाना परिसर, जनपद पंचायत परिसर, नगर पालिका परिसर, नगर पंचायत परिसर आदि समस्त शासकीय कार्यालयों के परिसर में 5 व्यक्तियों से अधिक की संख्या में ज्ञापन, आवेदन प्रस्तुत किया जाना और बिना अनुमति किसी भी प्रयोजन से एकत्रीकरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्वरूप, आमजन द्वारा गंभीरता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए ज्ञापन सौंपने और ज्ञापन सौंपते समय अधिकांश लोगों द्वारा भीड़ में इक_ा होने और उत्तेजक भाषणों से भीड़ के उग्र रूप धारण करने से लोक व्यवस्था भंग होने व कोरोना संक्रमण के अनियंत्रित होने की प्रबंल संभावना के दृष्टिगत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Home / Chhindwara / Corona effect: जिले के शासकीय कार्यालय में पांच से अधिक उपस्थित हुए तो होगी कार्यवाही

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो