बच्चे को पीटने पर हुई सजा
न्यायालय सतीश कुमार टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव ने आरोपी खुर्शीद उर्फ झबरा उर्फ जमशेद निवासी वार्ड नम्बर पंद्रह माझरी थाना जुन्नारदेव को एक साल के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। छह अक्टूबर 2014 को प्रार्थिया के बच्चे प्रथम ने आरोपी खुर्शीद को चिढ़ाने की बात पर से आरोपी ने प्रथम को एक चाटा कान पर मार दिया। इससे प्रथम को कान में चोट आई। प्रथम की मां ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज कराई। प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से गंगावती डेहरिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
न्यायालय सतीश कुमार टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव ने आरोपी खुर्शीद उर्फ झबरा उर्फ जमशेद निवासी वार्ड नम्बर पंद्रह माझरी थाना जुन्नारदेव को एक साल के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। छह अक्टूबर 2014 को प्रार्थिया के बच्चे प्रथम ने आरोपी खुर्शीद को चिढ़ाने की बात पर से आरोपी ने प्रथम को एक चाटा कान पर मार दिया। इससे प्रथम को कान में चोट आई। प्रथम की मां ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज कराई। प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से गंगावती डेहरिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।