ग्राम पंचायत नहीं रोक पा रहीं खुले में मांस बिक्री
ग्राम पंचायत अंबाडा, इकलेहरा, भमोड़ी, उमरेठ, दीघावानी, झुर्रे, मोरडोंगरी, पगारा, रावनवाडा, छिंदा सहित अन्य ग्रामों में दुकानों से तथा साप्ताहिक जन बाजार में खुलेआम मांस का बिक्री खुले में जारी है। शहरी क्षेत्रों में प्रशासन ने चालान बनाए। हैरानी की बात है कि ग्राम पंचायतों के पास आवेदन लेने तथा अनुज्ञा जारी करने का फारमेट तक नहीं है।
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Gram Panchayat is not able to stop meat sale in open
छिंदवाड़ा/परासिया. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सार्वजनिक रूप से खुले में मांस बेचने पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें धार्मिक स्थलों के पास मांस विक्रय पर प्रतिबंध शामिल है। लेकिन निर्देश का पालन केवल शहरी क्षेत्रों में हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति पूर्ववत है। ग्राम पंचायत अंबाडा, इकलेहरा, भमोड़ी, उमरेठ, दीघावानी, झुर्रे, मोरडोंगरी, पगारा, रावनवाडा, छिंदा सहित अन्य ग्रामों में दुकानों से तथा साप्ताहिक जन बाजार में खुलेआम मांस का बिक्री खुले में जारी है। शहरी क्षेत्रों में प्रशासन ने चालान बनाए। हैरानी की बात है कि ग्राम पंचायतों के पास आवेदन लेने तथा अनुज्ञा जारी करने का फारमेट तक नहीं है। नियमों को लागू कराने में संबंधित अधिकारियों की रूचि भी नहीं है। ग्राम पंचायत प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई: ग्राम पंचायत क्षेत्र में मानव उपयोग के के लिए मांस -मछली बेचने के नियम पहले से ही लागू है जिसमें पंचायतों को लाइसेंस देने से लेकर उसके विनियमन जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेकिन ग्राम पंचायतें इसका पालन नहीं करती है। इच्छा शक्ति का अभाव, राजनीतिक कारण और स्थानीय दबाव के कारण पंचायतें इसे लागू नहीं कर पाती है। नियम 1998 अर्तगत प्रावधान है कि बिना ग्राम पंचायत की अनुमति अनुज्ञा के मांस-मछली का विक्रय नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मांस का विक्रय, निर्धारित स्थान तथा इस संबंध में शासन के नियम और ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इनका पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है।
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