पत्नी के रहते किया दूसरा विवाह, अब मिली यह सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने दिया निर्णय
High court imposes fine of ten thousand for RTI worker
छिंदवाड़ा. न्यायालय सतीश कुमार टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव ने थाना माहुलझिर के सुरेश सागरे निवासी चावलपानी थाना माहुलझिर को तीन साल के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साल 2003 को प्रार्थी नीतू सागरे का विवाह हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। प्रार्थी के माता-पिता ने शादी के समय अपनी हैसियत के हिसाब से सारा सामान दिया था, किंतु शादी के कुछ दिन बाद आरोपी कम सामान मिला कहकर पत्नी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगा। आरोपी ने दहेज में जीप गाड़ी नहीं दिया कहकर पत्नी को घर से भगा दिया। महिला अपने मायके में ही रह रही थी। कुछ दिन बाद आरोपी भी उसके साथ देलाखारी आकर रहने लगा।
महिला के माता-पिता ने गाड़ी देने से इनकार किया तो आरोपी अकेले चावलपानी चला गया। पहली पत्नी की सहमति के बिना रीता बाई से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी ने इसकी रिपोर्ट माहुलझिर थाना में दर्ज कराई थी। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण शासन की ओर से गंगावती डेहरिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।