scriptइन स्थानों पर धूम्रपान या तम्बाकू सेवन पर लगेंगे दो सौ रुपए, जानें वजह | Smoking or tobacco use will cost up to two hundred rupees | Patrika News
छिंदवाड़ा

इन स्थानों पर धूम्रपान या तम्बाकू सेवन पर लगेंगे दो सौ रुपए, जानें वजह

कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित हुई कार्यशाला

छिंदवाड़ाMay 28, 2019 / 11:52 am

Dinesh Sahu

Smoking or tobacco use will cost up to two hundred rupees

इन स्थानों पर धूम्रपान या तम्बाकू सेवन पर लगेंगे दो सौ रुपए, जानें वजह

छिंदवाड़ा. तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम तथा कोट्पा अधिनियम 2003 के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों तथा समस्त शासकीय, अशासकीय, कार्यालयों, प्रशासनिक क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेज समेत समस्त सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान रोकने, जागरूकता लाने तथा लापरवाही पर कार्रवाई के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके लिए सोमवार को कलेक्टर भरत यादव की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
साथ ही 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेधता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाली गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही गई। कार्यक्रम के नोडल डॉ. डॉ. राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद अधिनियम अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थान जैसे कार्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, न्यायालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, समस्त शैक्षणिक संस्थाएं आदि शामिल है। ऐसे स्थानों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
इधर कलेक्टर भरत यादव ने तम्बाकू अथवा तम्बाकू उत्पाद के तहत निर्धारित समस्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने तथाहर महीने समीक्षा रिपोर्ट बनाने, समय-समय पर अभियान के माध्यम से कार्रवाई करने, 100 गज दायरे में तम्बाकू दुकानों को हटाने समेत अन्य निर्देश दिए है। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर कविता बाटला, एसडीएम अतुल सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेएस गोगिया समेत अन्य अधिकारी प्रमुखता से मौजूद थे।
विज्ञापन पर भी है प्रतिबंधित –


नोडल अधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्णत: रोक है, जिनमें आकर्षित करने वाली योजनाएं, मुफ्त नमूनों का वितरण, तम्बाकू के ब्रांड के नाम पर किसी अन्य उत्पाद को बेचना साथ ही तम्बाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, बीड़ी के डिस्प्ले बोर्ड आदि नहीं लगाना शामिल है। उक्त एक्ट का उल्लंघन करने पर अर्थदंड एवं करावास का प्रावधान है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो