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छिंदवाड़ा

Traffic Rule: निजी स्कूलों की बसों पर पुलिस कसेगी शिकंजा

Traffic Rule: निजी स्कूल प्रबंधक नहीं दे रहा ध्यान, लाइसेंस रद्द करने की होगी कार्रवाई

छिंदवाड़ाOct 11, 2019 / 12:35 pm

prabha shankar

school bus policy : पालक दे ध्यान, स्कूली वाहन के लिए सरकार बना रही यह नियम

school bus policy : पालक दे ध्यान, स्कूली वाहन के लिए सरकार बना रही यह नियम

छिंदवाड़ा/ स्कूली वाहन चालकों का पुलिस वैरिफिकेशन कराने में निजी स्कूल प्रबंधक रुचि नहीं ले रहे हैं। नियमों को नजरअंदाज करना अब वाहन चालकों को भारी पड़ेगा। यातायात पुलिस ने तय किया है कि जांच के दौरान यदि बिना वैरिफिकेशन के स्कूल वाहन चलाते कोई पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी।
बस, ऑटो या फिर अन्य छोटे चौपहिया वाहन जिनमें स्कूली बच्चों का परिवहन किया जाता है। ऐसे वाहनों के चालकों का पुलिस वैरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी निजी स्कूल प्रबंधक की है। परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से कई बार निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित भी किया जा चुका है। ज्यादातर स्कूलों में नियमों का एक पर्चा भी चस्पा कर दिया है, इसके बाद भी वाहन चालकों का सत्यापन नहीं कराया गया है।
240 बसों की जांच
यातायात पुलिस ने पिछले तीन माह में 240 स्कूल बसों को जांच की। स्पीड गवर्नर से लेकर अन्य खामियां मिलने पर 35 बसों के मालिकों पर दण्डात्मक कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक डीएसपी सुदेश सिंह का कहना है कि वाहन चालकों का वैरिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है, लेकिन वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जांच के दौरान अगर कोई स्कूल बस चालक बिना वैरिफिकेशन के वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के लिए पत्राचार किया जाएगा।

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