
Chittorgarh News : लोकसभा आम चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले हर लेन-देन पर निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। इसके लिए प्रत्याशियों को नामांकन से पूर्व अलग से बैंक खाता खोलना होगा। इसी खाते से सभी चुनाव संबंधित लेनदेन किए जा सकेंगे। निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ के अतिरिक्त नोडल प्रभारी अधिकारी राघव शर्मा ने बताया कि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बैंक में एक पृथक खाता खोलने का आदेश है। यह खाता नोमिनेशन से पहले खोलना होगा, क्योंकि नामांकन फार्म भरते समय इस बैंक खाते का विवरण अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना होगा। निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ ज्वॉइन्ट खाता खोला जा सकता है, किन्तु परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उसके साथ खाता नहीं खोला जा सकता ।
उन्होंने बताया कि यह खाता राज्य के किसी भी बैंक में या डाकघर में भी खोला जा सकता है। अभ्यर्थियों के बैंक खाता खोलने के लिए एक समर्पित काउन्टर पृथक से खोला जाना चाहिए, जो जमा एवं आहरण प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। संदेहास्पद लेन-देन के संबंध में सूचना निर्धारित प्रपत्र में लीड बैंक मैनेजर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ में जिले के समस्त बैंकों की सूचना साप्ताहिक दिनांकवार संकलित करते हुए भिजवाई जाएगी।
संदेहास्पद लेन -देन को राकने के लिए अग्रणी बैंक के नेतृत्व में एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। जिसमें जिले के प्रत्येक बैंक एवं शाखाओं की सूची निर्धारित प्रारूप में भिजवाई जाएगी। संदेहास्पद लेन-देन की पहचान शाखा प्रबंधक द्वारा की जाएगी एवं सूचना लीड बैंक द्वारा संकलित कर साप्ताहिक दिनांकवार निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ को भिजवाई जाएगी।
● पिछले दो माह में जमा या निकासी का कोई उदाहरण हुए बिना निर्वाचन के दौरान एक लाख रुपए से अधिक की असामान्य एवं संदेहजनक राशि की निकासी या बैंक खाते में डाला जाना।
● निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले/निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अन्तरण का कोई पूर्व उदाहरण हुए बिना पैन के माध्यम से एक बैंक खाते में विभिन्न व्यक्तियों के खाते में राशि का असामान्य रूप से राशि का अंतरण।
● अभ्यर्थी या उनकी पत्नी या उसके आश्रितों जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए शपथ पत्र में उल्लेखित है जो मुख्य निर्वाचन अधिकरियों की वेबसाइट में उपलब्ध हैं, के बैंक खाते में एक लाख से अधिक की नकद राशि जमा करना या निकालना।
● निर्वाचन प्रकिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते से एक लाख रुपए से अधिक की नकद राशि निकालना व जमा करवाना।
● अन्य कोई भी संदेहजनक नकद लेन-देन, जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।
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Published on:
22 Mar 2024 03:11 pm
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