शुरू कर दिया काम तो आचार संहिता नहीं अटकाएगी हाथ
लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद से आमजन में ये धारणा बन गई है कि अब सरकारी काम अटक जाएंगे। विकास के काम भी ठप हो जाएंगे। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी आम जनता की जरूरतों से जुड़े काम अटका सकते है।
शुरू कर दिया काम तो आचार संहिता नहीं अटकाएगी हाथ
नई निविदा करने पर लग गई रोक
चित्तौैडग़ढ़. लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद से आमजन में ये धारणा बन गई है कि अब सरकारी काम अटक जाएंगे। विकास के काम भी ठप हो जाएंगे। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी आम जनता की जरूरतों से जुड़े काम अटका सकते है। किसी काम के लिए जाने पर आम आदमी को सरकारी कार्यालयों में लोगों को ये सुनने को मिल सकता है कि आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव के बाद काम होगा। ऐसे में जनता से सीधे जुड़े दफ्तरों में कामकाज को लेकर आम आदमी परेशान हो सकते है। हकीकत ये है कि आचार संहिता लगने के बाद भी कई कार्य ऐसे है जो आमदिनों की तरह ही होंगे। हर काम को आचार संहिता के नाम पर नहीं रोका जा सकता। आमजन को जानकारी होनी चाहिए कि आचार संहिता में कौनसे काम हो सकते और कौनसे काम नहीं हो सकते।
कलक्ट्रेट
ये काम हो सकेंगे: जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, नामान्तरण, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के आदेश। जिला कलक्टर व प्रशासनिक अधिकारियों से समस्याओं को लेकर ज्ञापन व चर्चा।
ये काम नहीं हो सकेंगे:एम्पवार्ड कमेटी, नगर परिषद व जिला परिषद की बैठक सभापति, जिला प्रमुख आदि जनप्रतिनिधियों के सदस्य होने से नहीं होगी। नए विकास कार्यो की घोषणा व टेंडर, नई नीलामी।
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नगर परिषद/नगरपालिका
ये काम हो सकेंगे: भवन निर्माण अनुमति, बेचान स्वीकृति, नाम हस्तान्तरण, विवाह पंजीयन, जन्म प्रमाणपत्र, सफाई व रोशनी व्यवस्था, सड़क, सीवरेज, नाली व नाला, विकास कार्यो के जो टेंडर आचार संहिता से पहले लग चुके उनकी प्रक्रिया जारी रहेगी। कार्यादेश आचार संहिता हटने के बाद जारी होंगे। विकास के जो काम शुरू हो गए नहीं रूकेंगे।
ये काम नहीं हो सकेंगे: जमीनों के पट्ट जारी नहीं हो सकेंगे, मरम्मत व विकास से जुड़े नए टेंडर, बीपीएल को स्वरोजगार ऋण अनुदान जारी नहीं किया जा सकता।
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नगर विकास न्यास
ये काम हो सकेंगे: विकास के जो कार्य शुरू हो चुके है,लीज मुक्ति प्रमाणपत्र व पंजीयन के कार्य हो सकते है।
ये काम नहीं हो सकेंगे: भूखण्डो का मुआवजा नहीं मिलेगा। नई निविदा नहीं होगी व समारोह नहीं हो सकेंगे।
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जिला परिषद
ये काम हो सकेंगे: चल रहे निर्माण का भुगतान, मनरेगा कार्य व श्रमिकों का भुगतान होगा। आवश्यक होने पर चुनाव आयोग से अनुमति लेकर श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है।
ये काम नहीं हो सकेंगे: सांसद-विधायक कोष से नए काम की स्वीकृति नहीं। ग्राम पंचायतों में नए निर्माण कार्यो की निविदा नहीं हो सकेगी। विधायक व सांसद कोष से नए काम स्वीकृत नहीं होंगे। नए शौचालय निर्माण की स्वीकृति भी नहीं।
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सहकारिता विभाग
ये काम हो सकेंगे: ऋण माफी की योजना में कागजी खानापूर्ति पूरी होगी। आधार लिंक होने के बाद प्रमाणपत्र मिलेंगे। इसमें सामान्य काम होंगे। इसमें अप्रेल से नया ऋण भी मिल सकेगा।
ये काम नहीं हो सकेंगे: नई घोषणा नहीं हो सकती एवं नई ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित नहीं हो सकती। ऋण प्रमाणपत्र के लिए शिविर नहीं लगा सकते।
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अजमेर विद्युत वितरण निगम
ये काम हो सकेंगे:घरेलु, कृषि व व्यवसायिक कनेक्शन, मुख्यमंत्री सबके लिए बिजली योजना, जिनमें डिमांड नोटिस की राशि जमा हो गई उसके कनेक्शन मिलेंगे। बिल दुरूस्त, समझोता समिति द्वारा मामलों का निपटारा।
ये काम नहीं हो सकेंगे: मुख्यमंत्री सबके लिए बिजली योजना में आवेदन जमा नहीं होंगे। डिमांड नोटिस जारी नहीं होंगे। नए पावर हाउस कार्यादेश, सांसद-विधायक कोष से नए काम की स्वीकृति नहीं।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
ये काम हो सकेंगे:पेंशन योजना, छात्रवृति, विधवा पुत्री योजना आवेदन को विभाग की ओर से स्वीकार किया जाएगा।
ये काम नहीं हो सकेंगे: वृद्धाश्रम, छात्रावास नहीं खोले जा सकते। लाभ के चेक, साइकिल नहीं दी जा सकती।
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जलदाय विभाग
ये काम हो सकेंगे: नए कनेक्शन देने, मीटर व मोटर बदलने तथा बिल दुरूस्तीकरण के कार्य होंगे। पाइपलाइन, टंकी निर्माण व ट्यूबवैल के पहले से चल रहे कार्य जारी रहेंगे।
ये काम नहीं हो सकेंगे: नए ट्यूबवैल स्वीकृति नहीं होगी। नई पाइपलाइन, टंकी निर्माण का प्रस्ताव नहीं लिया जा सकेगा।
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रसद विभाग
ये काम हो सकेंगे: राशन आवंटन,उठाव व वितरण, रसोई गैस कनेक्शन पर रोक नहीं। गड़बड़ी पर डीलर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती। राशन कार्ड में नाम जोड़े-हटाए जा सकते है।
ये काम नहीं हो सकेंगे: निलम्बित राशन डीलर की बहाली नहीं हो सकेगी। नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जा सकते।
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