आरोपी नहीं रहम का हकदार
अपर लोक अभियोजक अनीस खान ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीता टेलर ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी घूघरा घाटी जेल में बंद हत्या के आरोपी रमेश खटीक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने फैसले में लिखा है कि इस तरह दोस्त को धोखे से बुलाकर सरेआम गोली मारकर हत्या करने जैसे संगीन मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आरोपी रहम का हकदार नहीं है। ऐसे में कठोर से कठोर दंड दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
आपसी रंजिश को लेकर की थी हत्या
असलम खान की सोनू सुनार, देवला जाट, रमेश खटीक व अजय डिडवानिया से कई दिनों से आपस में रजिंश चल रही थी। घटना के दिन 10 फरवरी 2018 को शाम 5 बजे आरोपी रमेश खटीक ने असलम व समीर को सुलह करने के लिए बुलाया था। इसके बाद दोनों बाइक से रैगर बस्ती गए थे। जहां पर आरोपी ने पिस्तौल से असलम के गोली मार दी। बाद में सभी मौके से फरार हो गए। इधर, असलम के कई देर तक घर नहीं लौटने को लेकर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद परिजन असलम को ढूंढते हुए रैगर बस्ती पहुंचते तो एक आटा चक्की के सामने असलम गंभीर घायलवस्था में मिला। उसे सरकारी अस्पताल ले गए। जहां पर चिकित्सकों ने असलम को मृत घोषित कर दिया।