चेन्नई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन के बीच अवैध टेलीफोन एक्सचेंज कॉल मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ विशेष अदालत में शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल किया।
पूर्व संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दयानिधि और उनके भाई कलानिधि के खिलाफ उनके निवास से एक निजी चैनल द्वारा हाई स्पीड डेटा लाइनें इस्तेमाल करने से सरकारी खजाने को हुए करोड़ों रुपए के नुकसान के आरोप के संबंध में सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के प्रावधानों के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 409, 467 और 471 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया।
सीबीआई के अनुसार भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत चेन्नई की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। जांच एजेंसी ने आरोप-पत्र में कहा है कि दयानिधि को कुल 764 टेलीफोन नंबर मुहैया कराए गए जिनके लिए कोई बिल नहीं बनाया गया, जिससे चेन्नई स्थित बीएसएनएल और दिल्ली स्थित एमटीएनएल को लगभग 1,78,71,393 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
सीबीआई ने इस मामले में पूर्व मंत्री के भाई और सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कलानिधि, बीएसएनएल के दो तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक, सन टीवी नेटवर्क के दो अधिकारी और दयानिधि के एक सहायक को भी आरोपी बनाया है।
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