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जेएनयू देशद्रोह मामलाः चार्टशीट फाइल करने पर पटियाला हाउस कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से पूछा किससे अनुमति ली

छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 10 छात्रों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने पर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगी है।

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फाइल फोटो

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 10 छात्रों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने पर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगी है। देशद्रोह के मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि उन्होंने चार्जशीट फाइल करने के लिए किसकी अनुमति ली है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया, “आपके (दिल्ली पुलिस) पास कानूनी विभाग की अनुमति नहीं है, आपने क्यों बिना अनुमति के चार्जशीट फाइल की?” इस सवाल के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस मामले में 10 दिनों में कानूनी विभाग से अनुमति ले लेंगे।
गौरतलब है कि जेएनयू देशद्रोह मामले में सीआरपीसी की धारा 196 के अंतर्गत जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक अदालत चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकती।

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यह मामला 9 फरवरी 2016 में दिल्ली स्थित जेएनयू कैंपस में आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर हुई नारेबाजी से जुड़ा हुआ है। इस दौरान कन्हैया कुमार समेत जेएनयू के छात्रों द्वारा देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस साल 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 10 लोगों के खिलाफ 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की।
इस चार्जशीट में शामिल छात्रों में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 10 लोगों का नाम शामिल है। पुलिस ने सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा और शहला राशिद को भी इस मामले में आरोपी बनाया है।
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि कन्हैया ने देशद्रोही नारों का समर्थन किया। पुलिस ने कई लोगों के बयान से इसे साबित किया है। जबकि मौके पर कन्हैया की मौजूदगी के लिए वीडियो सबूत भी हैं। मामले का मुख्य आरोपी कन्हैया कुमार को ही बनाया गया है। इसके अलावा अनिर्बान, उमर खालिद और सात कश्मीरी छात्र भी मामले में आरोपी हैं।

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