– 25 जनवरी 2011 को राजेश तलवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ लोअर कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। उस याचिका को लोअर कोर्ट ने 9 फरवरी को खारिज कर दिया।आरुषि के मां-बाप, राजेश और नुपुर तलवार को हत्या और सुबूत मिटाने का दोषी माना गया।
– 21 फरवरी को राजेश और नुपुर तलवार ट्राइल कोर्ट के समन को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे।
– इसके बाद मार्च 18 को हाईकोर्ट ने समन रद्द करने की तलवार की गुजारिश खारिज की और उन पर कार्यवाही शुरू करने को कहा। 19 मार्च को तलवार सुप्रीम कोर्ट गए, जिसने उनके खिलाफ ट्राइल को स्टे कर दिया।
– 6 जनवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने तलवार की अर्ज़ी खारिज करते हुए ट्रायल फिर से शुरु करने का आदेश दिया।
– जून के महीने में गाजियाबाद में विशेष सीबीआई जज एस लाल के सामने ट्राइल शुरू हुआ।
– 25 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने तलवार दंपति को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
– जनवरी 2014 में सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को तलवार दंपत्ति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया।