आईपीसी की धारा 504 के तहत दर्ज हुआ केस
एनसीपी की नेता और विधायक विद्या चव्हाण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हमारे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने राम कदम के खिलाफ एनसी दर्ज की है। राम कदम के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। एनसीपी का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक को बचाने के लिए पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी।
लड़कियों को घर से उठा लेने का दिया था बयान
आपको बता दें कि दही हांडी उत्सव के दौरान बीजेपी विधायक राम कदम ने लड़कियों को लेकर कहा था कि जिस किसी भी लड़के को भी कोई भी लड़की पसंद आती है और वो लड़की शादी से माना करती है तो उस लड़की को भगा लाओ और शादी कर लो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध सावजी ने उनकी जीभ काटने पर पांच लाख देने का ऐलान भी किया था। राम कदम ने अपने इस बयान पर मांफी मांगने से भी मना कर दिया था।
महिला आयोग ने भी राम कदम को भेजा है नोटिस
महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद कई नेताओं ने कदम के इस बयान का विरोध किया था। महिला आयोग ने भी कदम को नोटिस भेज कर 8 दिनों में जवाब मांगा था। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस लगातार राम कदम को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी कदम पर कार्रवाई का संकेत दिया है।
सोनाली बेंद्रे को दे दी थी श्रद्धांजलि
आपको बता दें कि इस मामले के अलावा राम कदम एक और मामले की वजह से विवादों में आ गए थे। दरअसल, शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को श्रद्धांजलि दे दी थी। इसके बाद ट्विटर पर लोगों ने राम कदम की खिंचाई कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करते हुए माफी भी मांगी थी।