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पंचायत का तुगलकी फरमान, आरोपी के साथ रहे दुष्कर्म पीडिता

पुलिस को दी गई शिकायत के
मुताबिक पीडिता से गांव के ही एक शख्स ने करीब साल भर पहले दुष्कर्म किया था

May 07, 2015 / 09:34 am

जमील खान

Rape Victim

Rape Victim

बुलन्दशहर। खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में पंचायत ने दुष्कर्म पीडिता को आरोपी के साथ ही रहने का फरमान जारी किया है। साथ ही आरोपी को जुर्माने के तौर पर एक लाख रूपए और 3 बीघा जमीन पीडिता के पति को देने का भी आदेश दिए। इस फरमान के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं, पति ने उसे और उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक पीडिता से गांव के ही एक शख्स ने करीब साल भर पहले दुष्कर्म किया था। इसकी जानकारी महिला के पति को हो गई। धीरे-धीरे समय बीतता गया और महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया।

10 अप्रेल 2015 को पति ने गांव में पंचायत बुलाई। जिसमें यहां के 30-40 लोग जमा हुए। पंचों ने आरोपी युवक को बुलवाया। उसने पंचायत में महिला से संबंध बनाने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि बेटा भी उसी का है। इसके बाद पंचायत ने चौकी इंचार्ज के नाम पर फरमान जारी किया। जिसमें आरोपी से जुर्माने के तौर पर महिला के पति को एक लाख रूपए और 3 बीघा जमीन देने को कहा गया है। यही नहीं, पीडिता को आरोपी के साथ ही रहने का हुक्म भी सुना दिया।

पंचायत के फैसले के बाद आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वह गांव का दबंग है। वहीं, अब महिला को उसका पति भी अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे जुर्माने के पैसे और जमीन नहीं मिली। फरार आरोपी के घरवालों ने भी महिला को अपनाने से इनकार कर दिया है। अब पीडिता पंचायत के उस फरमान को लेकर पुलिस अधिकारियों से न्याय दिलाने की गुहार कर रही है, जिसपर पंचों ने फैसला सुनाते हुए अपने हस्ताक्षर किए थे। एसपी देहात अशोक कुमार ने खुर्जा पुलिस को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि पंचों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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