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महिला जज ने अपने फैसले में कहा कि रेप की घटना केवल 11 मिनट तक चली और पीडि़ता गंभीर रूप से घायल नहीं हुई। इसके बाद जज ने 33 वर्षीय दोषी की सजा को चार साल तीन महीने से घटाकर तीन साल कर दिया था। इस फैसले में जज ने यह भी कहा कि रेप पीडि़ता ने कुछ संकेत भी दिए थे। कोर्ट के प्रवक्ता ने जज के उस बयान को और स्पष्ट करने से इनकार कर दिया।
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बलात्कार पिछले साल फरवरी में एक नाइट क्लब में हुआ था। पीडि़ता के साथ 33 वर्षीय दोषी और उसके 17 वर्षीय किशोर साथी ने रेप किया था। कोर्ट ने पीडि़त महिला और दोषियों की पहचान उजागर नहीं की है। पीडि़त महिला के वकील ने कहा कि वह अपीलीय अदालत के फैसले से हैरान है।
महिला के मुताबिक, यह फैसला उन दोनों दोषियों को आंशिक रूप से दोषी ठहराता है। वहीं, कोर्ट ने कहा कि जज ने पिछले महीने जुलाई में फैसले का ऐलान किया था, मगर एक लिखित फैसला जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। मगर कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है।