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रावलमल जैन दंपती हत्याकांड : पोस्टमार्टम के पहले लिए गए एक्सरे को साक्ष्य के रुप में किया चिन्हित

बहुचर्चित रावलमल जैन हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को टल गई। इस मामले में विवेचना अधिकारी भावेश साव का प्रतिपरीक्षण होना था, लेकिन वे न्यायालय नहीं पहुंचे। अगली सुनवाई 11 व 12 जून को होगी।

भिलाईMay 21, 2019 / 11:52 pm

Satya Narayan Shukla

durg

रावलमल जैन दंपती हत्याकांड : पोस्टमार्टम के पहले ली गए एक्सरे को साक्ष्य के रुप में किया चिन्हित

दुर्ग@Patrika. बहुचर्चित रावलमल जैन हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को टल गई। इस मामले में विवेचना अधिकारी भावेश साव का प्रतिपरीक्षण होना था, लेकिन वे न्यायालय नहीं पहुंचे। टीआई ने आवेदन प्रस्तुत कर बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने का कारण बताते हुए उपस्थित होने में असमर्थता जताई थी। उनके आवेदन को न्यायाधीश मंसूर अहमद ने स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। अगली सुनवाई ११ व १२ जून को होगी।
पोस्टमार्टम करने वाले डॉ.बीएम देवागंन दोबारा उपस्थित हुए

सोमवार की सुनवाई में रावलमल जैन व सूरजी देवी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ.बीएम देवागंन दोबारा उपस्थित हुए थे। उन्होंने बचाव पक्ष के अधिवक्ता तारेन्द्र जैन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शव का पोस्टमार्टम करने से पहले एक्सरे कराने किसी ने निर्देश नहीं दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि आज की स्थिति में वे यह नहीं बता सकते कि जिला अस्पताल के किस टेक्निशियन ने शव का एक्सरे किया था।
इसलिए दोबारा उपस्थित हुए डॉक्टर
पोस्टमार्टम के पहले लिए गए एक्सरे को पुलिस ने जब्त किया है, लेकिन उसे साक्ष्य के रुप में उपयोग करने के लिए चिन्हित नहीं कर पाई थी। इस चूक को सुधार करने विशेष लोकअभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने अदालत से अनुमति ली थी। इसी अनुमति के आधार पर डॉ. देवागन न्यायालय में उपस्थित हुए और एक्सरे फिल्म को आर्टिकल (साक्ष्य दस्तावेज) ए-५५ व ५६ के रुप में चिन्हित किया।
लाइसेंस शाखा के नोटशीट पर खरीदी गई थी गोली
न्यायालय के आदेश पर कलक्टर के लिपिक नरसिंग पटेल उपस्थि हुए थे। उन्होंने बचाव पक्ष के सवाल पर बताया कि टेस्ट फायर के लिए गोली लाइसेंस शाखा के नोट शीट पर एडीएम ने आदेश जारी किया है। उन्होंने अनुपति पत्रक को न्यायालय में चिन्हिांकित कराया।
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