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शशि थरूर की बढ़ी मुश्किलें, सुनंदा पुष्‍कर मामले में दोषी होने पर मिल सकती है 10 साल की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सत्र न्‍यायालय के पास भेज दिया है।

Feb 05, 2019 / 12:44 pm

Dhirendra

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शशि थरूर की बढ़ी मुश्किलें, सुनंदा पुष्‍कर मामले में दोषी होने पर मिल सकती है 10 साल की सजा

नई दिल्ली। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर की मौत मामले को आगे की कार्यवाही के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत के पास भेज दिया है। खुदकुशी के लिए उकसाने का केस सत्र न्यायाधीश ही सुनते हैं। इसलिए सुनंदा की मौत मामले को न्‍यायाधीश भारद्वाज के पास भेजा गया है। इस मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह मामले में सतर्कता रिपोर्ट को अपने पास सुरक्षित रखे।
खुदकुशी के उकसाने का मामला
अगर इस अपराध के तहत थरूर दोषसिद्ध होते हैं तो उन्‍हें 10 वर्ष तक की सजा मिल सकती है। मौत के इस मामले में सुनंदा पुष्कर के पति थरूर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किए गए हैं लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने जवाब में कहा था कि वह जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुनंदा की एक होटल में हुई थी मौत
आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को शहर में एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं। उस समय थरूर का आधिकारिक बंगले की मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से दंपति होटल में रह रहे थे। इससे पहले सुनंदा पुष्कर की मौत का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का निपटारा कर सुनवाई बंद कर दी थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला अब खत्म हो चुका है। पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट संज्ञान ले चुका है। इसलिए अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है।

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