scriptअदालत ने बैंक शाखा प्रबंधक को तलब कर मांगा जवाब, आदेश के बाद भी जमा धन का नहीं किया भुगतान | Sultanpur court notice to bank over money | Patrika News
सुल्तानपुर

अदालत ने बैंक शाखा प्रबंधक को तलब कर मांगा जवाब, आदेश के बाद भी जमा धन का नहीं किया भुगतान

अदालत से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने के बावजूद शाखा प्रबंधक के जरिये उत्तराधिकारियों को धन का भुगतान नहीं कराया जा रहा है।

सुल्तानपुरSep 07, 2019 / 11:12 pm

Abhishek Gupta

Sultanpur court

Sultanpur court

सुलतानपुर. अदालत से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने के बावजूद शाखा प्रबंधक के जरिये उत्तराधिकारियों को धन का भुगतान नहीं कराया जा रहा है। इस पर कड़ा रूख अपनाते हुए सिविल जज प्रवर खंड संदीप कुमार ने शाखा प्रबंधक से जवाब तलब किया है। अदालत ने अवमानना पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी है।
मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के घोरहा भादर से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राकेश व उनके भाई अरूण कुमार ने अपने पिता शिवव्रत सिंह के मृत्यु के उपरांत अमेठी स्थित एक निजी बैंक शाखा में पिता के नाम जमा धन प्राप्त करने के सम्बंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अर्जी दी थी। जिसे अदालत कई महीनों पूर्व ही स्वीकार कर चुकी है। अदालत के आदेश पर जारी हुए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर राकेश व उनके भाई ने सम्बंधित बैंक के शाखा प्रबंधक से जमा धनराशि दिलाने की मांग की, लेकिन उनके जरिये टाल-मटोल किया जा रहा है। इस प्रकरण की जानकारी राकेश ने अदालत में दी। जिस पर संज्ञान लेते हुए सिविल जज प्रवरखंड संदीप कुमार ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी कर थानाध्यक्ष अमेठी को तामिला कराने का आदेश दिया है। अदालत ने शाखा प्रबंधक को आगामी 20 सितम्बर के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अदालत ने अवमानना की कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो