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उन्नाव गैंगरेप: हाईकोर्ट ने दिया विधायक सेंगर की गिरफ्तारी का आदेश, दो हफ्तों में मांगी रिपोर्ट

उन्नाव रेप केस में हाईकोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।

नई दिल्लीApr 13, 2018 / 04:31 pm

Mohit sharma

MLA Kuldeep

नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में हाईकोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट ने विधायक की हिरासत को नाकाफी बताया। यही नहीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि 2 मई तक इस मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने एफआईआर में शामिल तीनों आरोपियों की जमानत कैंसल कर दी है। बता दें कि गैंगरेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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हिरासत को बताया अपर्याप्त

हाईकोर्ट ने विधायक की हिरासत को नाकाफी बताते हुए कहा कि सीबीआई ने अभी विधायक को केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, उसको गिरफ्तार नहीं किया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की बेंच उन्नाव मामले की सुनवाई कर रही है। शुक्रवार दोपहर को जब मामले में सुनवाई शुरू हुई तो महाधिवक्ता ने आरोपी विधायक की गिरफ्तारी से जुड़ी किसी भी बात पर कोर्ट में बयान देने से इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने दो टूक पूछा कि आरोपी विधायक की गिरफ्तारी होगी या नहीं, तब इस पर एसआइटी ने गिरफ्तारी करने की बात कही।

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सीबीआई ने की पूछताछ

बता दें कि उन्नाव जिले में सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम उन्नाव पहुंची थी। यहां सीबीआई ने पीड़ित परिवार के सदस्यों का बयान लिया और फिर सीबीआई ने शुक्रवार तड़के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में ले लिया था। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही हमने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने जांच हाथ में आने के बाद गुरुवार को ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।

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