ये है पूरा मामला
दरअसल, मामला धमतरी के ग्राम पथर्रापारा बरबांधा इलाके का है। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार 6 फरवरी 2017 को केरेगांव थानांर्गत ग्राम पथर्रापारा बरबांधा का रहने वाला नरेश कुमार शाम को अपन घर में खाना खाने बैठा था, इसी बीच एक बिल्ली उसके घर में घुसकर उत्पात मचाने लगी।
बिल्ली की धमाचौकड़ी से परेशान
बिल्ली की धमाचौकड़ी को नरेश परेशान हो गया। इसके बाद भी बिल्ली की धमाचौकड़ी बंद नहीं हुई तो नरेश आगबबूला हो गया और उसे मारने की कोशिश की। इस घटना को देख नरेश का पड़ोसी सुद्धुराम भड़क उठा। सुद्धुराम ने बिल्ली को मारने से मना किया इस पर नरेश की कहासुनी हो गई। फिर सुद्धुराम की नरेश से जमकी बहस हुई। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि सुद्धुराम ने नरेश पर तीर से जानलेवा हमला कर दिया।
हमला करने पर 7 साल की सजा
इस हमले में नरेश बुरी तरह घायल हो गया। नरेश घटना की जानकारी केरेगांव पुलिस थाने में दी। शिकायत पर केरेगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में पेश किया, जहां गवाहों और सबूतों के आधार पर सुद्धुराम दोषी पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदम्बाराय ने आरोपी को 7 साल की कठोर कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।