scriptनाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा | 20 years rigorous imprisonment for raping minor | Patrika News
धौलपुर

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

– अदालत ने 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
– विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट से सुनाया फैसला
धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने घर के आंगन में सो रही नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

धौलपुरAug 16, 2022 / 06:36 pm

Naresh

20 years rigorous imprisonment for raping minor

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

– अदालत ने 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

– विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट से सुनाया फैसला

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने घर के आंगन में सो रही नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए धौलपुर निवासी अजय पुत्र हरी सिंह जाटव को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और पचास हजार रुपए का जुर्माना, आईपीसी की धारा 450 में दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना और आईपीसी की धारा 506 में दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने के 65 हजार में से पचास हजार रुपए पीडि़ता को दिए जाएंगे।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले का है। यहां 31 जनवरी 2020 को मामला दर्ज हुआ। जिसमें बताया गया कि 14 वर्षीय नाबालिग घर में अकेली थी। तभी अजय दोपहर को घर पर आया और आंगन में सो रही नाबालिग को जबरन पकड़ कर कमरे में ले गया और उसके जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीडि़ता को धमकी भी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो तेरे परिजन को जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया और बयान दर्ज किये गए। तत्कालीन महिला थाना एसएचओ यशपाल सिंह ने आरोपित अजय को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। यह फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पुलिस की ओर से मुल्जिम के विरुद्ध आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। गवाह, सबूत और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाई।
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