विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले का है। यहां 31 जनवरी 2020 को मामला दर्ज हुआ। जिसमें बताया गया कि 14 वर्षीय नाबालिग घर में अकेली थी। तभी अजय दोपहर को घर पर आया और आंगन में सो रही नाबालिग को जबरन पकड़ कर कमरे में ले गया और उसके जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीडि़ता को धमकी भी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो तेरे परिजन को जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया और बयान दर्ज किये गए। तत्कालीन महिला थाना एसएचओ यशपाल सिंह ने आरोपित अजय को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। यह फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पुलिस की ओर से मुल्जिम के विरुद्ध आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। गवाह, सबूत और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाई।